ओडिशा हाईवे पर यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शराब पीकर वाहन चलाते मिले 5 भारी वाहन चालक

रायगढ़। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत रायगढ़ यातायात पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ओडिशा हाईवे पर पांच भारी वाहन चालकों को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ा। सभी चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन तथा डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित रूप से ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच की जा रही है।

इसी क्रम में रविवार को सारंगढ़ रोड स्थित गोगा राइस मिल के पास ओडिशा हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पांच भारी वाहन चालक शराब का सेवन कर वाहन चलाते पाए गए। यातायात पुलिस ने सभी के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण तैयार कर 22 जून को न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी चालकों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शराब अथवा नशीले पदार्थ के प्रभाव में वाहन चलाना गंभीर अपराध है। पहली बार दोषी पाए जाने पर छह माह तक के कारावास अथवा 10 हजार रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं, तीन वर्ष के भीतर दोबारा अपराध करने पर दो वर्ष तक का कारावास अथवा 15 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या निरस्त भी किया जा सकता है।

एसएसपी शशि मोहन सिंह ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि नशे की हालत में वाहन चलाना स्वयं के साथ-साथ अन्य लोगों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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